साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों से जुड़े कथित “बड़ी साजिश” मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. इस फैसले में छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. वहीं, इसी मामले में नामजद अन्य सात आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने का आदेश दिया है.
यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया. अदालत ने गुलफिशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद समेत अन्य आरोपियों को राहत दी, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले को उनसे अलग माना.