Delhi Pollution: दिल्ली की हवा में दिन-ब-दिन खराबी बढ़ती जा रही है, और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच चुका है. शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी का AQI 355 पर था, और दोपहर तक यह बढ़कर बवाना में 410 तक पहुंच गया. इस स्थिति को गंभीर मानते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य दिल्लीवासियों को साफ और ताजगी से भरी हवा प्रदान करना है.
गैर-दिल्ली पंजीकृत बीएस-III वाहनों पर बैन
दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 1 नवंबर से गैर-दिल्ली पंजीकृत बीएस-III और निम्न मानक वाले कमर्शियल वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम प्रदूषण में इजाफा करने वाले वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है. इसके तहत बीएस-IV मानक से कम परफॉर्मेंस वाले हल्के, मंझले और भारी मालवाहन दिल्ली में नहीं आ सकेंगे. इससे उम्मीद की जा रही है कि सड़क पर वाहनों की संख्या घटेगी और वायु गुणवत्ता में सुधार होगा.
दिल्ली में ऑफिस टाइमिंग्स में बदलाव
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी दफ्तरों और दिल्ली नगर निगम के कार्य घंटों में बदलाव किया है. यह बदलाव इस उद्देश्य से किया गया है ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव ना बढ़े और यातायात सुचारु रूप से चलता रहे. दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि MCD कार्यालयों का समय 8:30 बजे से 5:00 बजे तक होगा. यह बदलाव 15 नवंबर 2025 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक सर्दियों के पूरे मौसम के लिए लागू रहेगा.
लोगों से कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन की अपील
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे निजी वाहन के बजाय कारपूलिंग करें और सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो का इस्तेमाल बढ़ाएं, ताकि वायु प्रदूषण कम किया जा सके. इसके साथ ही, प्राइवेट कंपनियों से भी आग्रह किया गया है कि वे कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प दें, खासकर तब जब वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो.
पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी
इस बीच, नई दिल्ली नगर निगम ने शहर के प्रमुख पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करने का आदेश दिया है. यह कदम प्रदूषण को कम करने और सड़क पर वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है. हालांकि, इस वृद्धि का असर सड़क पर पार्किंग या मासिक पास धारकों पर नहीं पड़ेगा. यह कदम फिलहाल ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के दूसरे चरण की समाप्ति तक लागू रहेगा.
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