Delhi News: दिल्ली सरकार ने 15 और 16 अगस्त को राजधानी में शराब की सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है. एक्साइज डिपार्टमेंट ने आबकारी नियम 2010 के तहत यह आदेश जारी किया है. स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यह कदम सार्वजनिक शांति और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए उठाया गया है. इस दौरान दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
15 और 16 अगस्त को शराब की दुकानें रहेंगी बंद
आदेश के मुताबिक, इन दो दिनों में राजधानी की सभी शराब की दुकानें, बार, रेस्तरां, होटल और क्लब में शराब परोसे जाने पर रोक रहेगी. यह नियम दिल्ली में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और त्योहारों के दौरान अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है. इसके साथ ही, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भी ड्राई डे रहेगा.
किन जगहों पर मिलेगी शराब की सेवा?
हालांकि इस आदेश के तहत पूरी तरह से शराब की बिक्री बंद रहेगी, लेकिन कुछ विशेष होटलों को छूट दी गई है. पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त और लाइसेंसधारी होटल्स अपने कमरे में शराब परोस सकते हैं. ऐसे होटल जिनके पास 1-15/L-15F लाइसेंस है, वे अपने मेहमानों को रूम सर्विस के जरिए शराब उपलब्ध करा सकते हैं. ध्यान रहे कि यह छूट केवल इन प्रमाणित होटलों तक सीमित है और किसी अन्य स्थान पर लागू नहीं होती.
आदेश का उद्देश्य और प्रभाव
दिल्ली सरकार का यह फैसला सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने और धार्मिक पर्वों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे न केवल शांति व्यवस्था बनी रहेगी, बल्कि नागरिकों में त्योहारों के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा. दिल्लीवासियों से अपील की गई है कि वे इन नियमों का पालन करें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें.
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