Delhi Metro Fine: सरकार ने जन विश्वास (विधियों में संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिए मेट्रो से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है. अगर यह कानून लागू होता है, तो मेट्रो में गलत व्यवहार करने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगेगा. नए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति मेट्रो के डिब्बे में कुछ लिखता है या उसे खराब करता है, तो उस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
पहले इसके लिए कम जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब जेल की सजा हटाकर सिर्फ ज्यादा जुर्माना रखा जाएगा. इसी तरह अगर कोई व्यक्ति नशे में यात्रा करता है, झगड़ा करता है, थूकता है या फर्श पर बैठता है, तो उस पर अब 500 रुपये की जगह 2500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
आपत्तिजनक सामान पर भी सख्ती
अगर कोई व्यक्ति मेट्रो में गलत या आपत्तिजनक सामान लेकर आता है या उसे दिखाता है, तो अभी 500 रुपये का जुर्माना लगता है. लेकिन नए नियम के बाद यह बढ़कर 2500 रुपये तक हो जाएगा.
महिला कोच में घुसना पड़ेगा भारी
महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में अगर कोई पुरुष जाता है, तो अभी उस पर 250 रुपये का जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान है. नए कानून में जेल की सजा खत्म कर दी जाएगी और इसकी जगह 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
कानून में बदलाव क्यों
इस विधेयक को जितिन प्रसाद ने पेश किया है. इसका मकसद छोटे अपराधों में जेल की सजा खत्म कर आर्थिक दंड बढ़ाना है, ताकि नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो सके और लोगों में अनुशासन बना रहे.
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