EPFO 3.0 से बदल जाएगा PF निकालने का तरीका, ATM से मिलेगी कैश निकासी की सुविधा; जानें पूरी डिटेल

EPFO 3.0 Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए जल्द बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है. खबर है कि मई के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है.

EPFO 3.0 will change the way of withdrawing PF cash withdrawal facility will be available from ATM
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EPFO 3.0 Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए जल्द बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है. खबर है कि मई के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है. इससे करीब 7.8 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा और पैसे निकालने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी.

EPFO 3.0 से बदलेगा पूरा सिस्टम

यह नई सुविधा ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसका मकसद पीएफ से जुड़े कामों को तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है. माना जा रहा है कि साल 2026 के मध्य तक यह नया सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा. इसके बाद पीएफ क्लेम, अकाउंट ट्रांसफर और पैसे निकालने जैसे काम बिना ज्यादा परेशानी के हो सकेंगे.

अब जल्दी मिलेगा PF का पैसा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद 5 लाख रुपये तक के क्लेम ऑटोमेटिक तरीके से सेटल किए जाएंगे. इससे लोगों को 10-20 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि अब सिर्फ 2 से 5 दिन के अंदर पैसा खाते में आ सकता है. आधार से जुड़े अकाउंट वालों को पासबुक या चेक की फोटो अपलोड करने की जरूरत भी नहीं होगी. पूरा सिस्टम पेपरलेस रहेगा.

ATM और UPI से कैसे निकलेगा पैसा?

नई सुविधा के तहत ईपीएफओ अपने सदस्यों को एक खास एटीएम कार्ड देगा. यह कार्ड सीधे उनके पीएफ अकाउंट से जुड़ा होगा. इसकी मदद से लोग एटीएम मशीन से कैश निकाल सकेंगे. इसके अलावा फोनपे, गूगल पे और दूसरे यूपीआई ऐप्स के जरिए भी पीएफ का पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा. शुरुआत में 1 लाख रुपये तक की निकासी की सुविधा मिलने की संभावना है.

नौकरी बदलने वालों को भी बड़ी राहत

EPFO 3.0 के तहत नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा. अब पुराने ऑफिस से नए ऑफिस में पीएफ अकाउंट ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा. इसके लिए कर्मचारियों को बार-बार कंपनी या ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

किन लोगों को मिलेगी यह सुविधा?

एटीएम और यूपीआई से पीएफ निकालने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी होंगी. कर्मचारी का यूएएन एक्टिव होना चाहिए. साथ ही आधार, पैन और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी होगा. अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह एक महीने बाद अपने पीएफ का 75 फीसदी पैसा निकाल सकता है. बाकी 25 फीसदी रकम दो महीने बाद निकाली जा सकती है.

जरूरत होने पर ही निकालें PF का पैसा

विशेषज्ञों का कहना है कि पीएफ रिटायरमेंट के लिए सबसे अहम बचत मानी जाती है. इसमें मिलने वाला ब्याज लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करता है. ऐसे में जरूरत पड़ने पर ही पीएफ का पैसा निकालना बेहतर माना जाता है.

PF निकासी पर टैक्स के नियम

अगर किसी कर्मचारी ने कुल मिलाकर 5 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो पीएफ निकालने पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता. यह 5 साल की अवधि एक या एक से ज्यादा कंपनियों में नौकरी करके भी पूरी की जा सकती है.

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