उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी! अब घर बैठे कर सकेंगे ये 3 काम

UP RTO News: वाहन चालकों और वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े कई जरूरी काम पूरी तरह ऑनलाइन कर दिए गए हैं. इससे लोगों को आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और काम भी पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा.

Good news for vehicle owners in Uttar Pradesh Now you can do these 3 things sitting at home
Image Source: ANI/ File

UP RTO News: वाहन चालकों और वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े कई जरूरी काम पूरी तरह ऑनलाइन कर दिए गए हैं. इससे लोगों को आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और काम भी पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा.

नई व्यवस्था के तहत ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में जन्मतिथि सुधार, पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में ट्रांसफर करना और परमिट के अस्थायी उपयोग को बंद करने जैसी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन कर दी गई हैं. यानी अब इन कामों के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी.

सरकार ने लागू किए नए नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करते हुए ये नई व्यवस्था लागू की है. यह बदलाव सरकारी गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गया है. इसका मकसद लोगों को आसान, पारदर्शी और समय पर सेवाएं देना है.

सारथी और वाहन पोर्टल से मिलेगी सुविधा

अब ज्यादातर सेवाएं सारथी पोर्टल और वाहन पोर्टल के जरिए मिलेंगी. इन पोर्टल पर लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट और टैक्स से जुड़े काम आसानी से किए जा सकेंगे.

DL में जन्मतिथि सुधारना हुआ आसान

अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि गलत है, तो अब आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं. पहले इसके लिए दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम घर बैठे हो जाएगा.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

जन्मतिथि सुधार के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसमें हाईस्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र शामिल हैं. सही दस्तावेज देने पर सुधार की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी.

पुराना नंबर नए वाहन में कर सकेंगे ट्रांसफर

नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन में ट्रांसफर करा सकते हैं. इसके लिए वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

एक साल के अंदर करना होगा ट्रांसफर

सरकार ने इसके लिए एक समय सीमा भी तय की है. पुराने नंबर को नए वाहन में ट्रांसफर करने के लिए एक साल का समय मिलेगा. अगर इस दौरान नंबर ट्रांसफर नहीं किया गया, तो वह अपने आप रद्द हो जाएगा.

लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

इस नई व्यवस्था से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे. साथ ही प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिससे गड़बड़ी की संभावना भी कम होगी. कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. अब वाहन से जुड़े ज्यादातर काम आसान हो जाएंगे और डिजिटल सिस्टम के जरिए तेजी से पूरे किए जा सकेंगे.

ये भी पढ़ें- Samsung-Xiaomi समेत बड़े कई ब्रांड्स ने बढ़ाए रेट, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा फर्क