चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जो राज्य के नागरिकों, श्रमिकों और शहीद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे. इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में आर्थिक स्थिति को सुधारने, सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने और महिलाओं को नए अवसर देने के साथ-साथ श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करना है.
डेली वेज और पार्ट टाइम कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि
कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया, जिसमें डेली वेज और पार्ट टाइम कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी. सीएम सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सरकार ने इस कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने का फैसला किया है.
1984 दंगा पीड़ितों के परिवारों को नौकरी
हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ित परिवारों के आश्रितों को रोजगार देने का भी बड़ा कदम उठाया है. इन परिवारों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से सरकारी नौकरी दी जाएगी. इस कदम से पीड़ित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि चयनित व्यक्तियों को 58 वर्ष तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा.
शहीद सैनिकों के परिवारों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए राहत का ऐलान किया है. जिन परिवारों ने तीन साल के भीतर आवेदन नहीं किया था, अब उन्हें आवेदन का अवसर मिलेगा. इस नीति के तहत दो शहीद सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति दी गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार शहीद परिवारों की सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी.
किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण नीति में सुधार
किसान समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन किया है. अब किसान ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी भूमि स्वेच्छा से दे सकते हैं और इसके बदले उचित मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं. इससे किसानों को उनके अधिकारों का संरक्षण मिलेगा और भूमि विवादों का समाधान भी हो सकेगा.
टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है. इसके तहत अब शिक्षक अपनी पसंद का स्कूल चुन सकते हैं, क्योंकि जोन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है. इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.
फैक्ट्रियों में काम करने के नए नियम
कैबिनेट ने "कारखाना (संशोधन) अध्यादेश 2025" को मंजूरी दी, जिसके तहत महिलाओं को अब मशीनरी पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उन्हें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हों. इससे महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके कामकाजी अधिकार बढ़ेंगे. इसके अलावा, ओवरटाइम काम की सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है, और इसके लिए कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी मिलेगी.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कदम
हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे कारोबारों को राहत देने के लिए 'हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश 2025' को मंजूरी दी है. अब पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जिससे व्यापारियों के लिए प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होगी.
पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में भी संशोधन किया है, जिसके तहत 5% भूमि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई है. इस कदम से विकलांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और उन्हें भूमि अधिकार मिलेगा.
ये भी पढ़ें: हरियाणा की महिलाओं को CM नायब सैनी का बड़ा तोहफा, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये किए ट्रांसफर