श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC को बताया सही, कहा- 'इसमें कुछ भी गलत नहीं

थुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने  हिंदू पक्ष की ओर से दी गई अनुमति को सही बताया.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC को बताया सही, कहा- 'इसमें कुछ भी गलत नहीं
प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo: ANI

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने  हिंदू पक्ष की ओर से दी गई अनुमति को सही बताया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के क्रम में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का हिंदू पक्षकारों को केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में पक्षकार बनाने की अनुमति देना पहली नजर में सही लगता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार और एएसआई भी अपना पक्ष कोर्ट के रख सकेंगे.

मुकदमों में संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला देते हुए कहा कि एक बात साफ है कि हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओ से अपने मूल मुकदमों में किया गया संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए. फिलहाल अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया हे, क्योंकि इस विवाद से जुड़ी दूसरी लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया. 

15 से ज्यादा मुकदमे अदालतों में लंबित 

कृष्ण जन्मभूमि की विवादित भूमि को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से 15 से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं मस्जिद समिति ने बयान  दिया कि न्यायालय ने संशोधन को मंजूरी देते समय, बिना किसी औपचारिक आवेदन और आवश्यक साक्ष्य के, एएसआई और गृह मंत्रालय को इसमें शामिल कर लिया.

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