Delhi No PUC No Fuel Rule: दिल्ली में बिना PUC नहीं मिलेगा फ्यूल, पर्यावरण मंत्री का बड़ा ऐलान!

No PUC No Fuel Rule in Delhi Environment Minister announcement

दिल्ली में ग्रैप-4 प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम लागू रहेगा. इसका मतलब है कि वाहन मालिकों को PUC (प्रदूषण नियंत्रण) सर्टिफिकेट के बिना किसी भी तरह का ईंधन नहीं मिलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस नियम को जारी रखने पर सभी मंत्रियों ने सहमति जताई. अधिकारियों के मुताबिक, यह नियम 17 दिसंबर से लागू है और अब तक लगभग 2.35 लाख वाहनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10 हजार से अधिक वाहन इस जांच में असफल पाए गए.