नई दिल्ली/पटना: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में जारी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है. अदालत ने कहा कि संशोधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करे.