Dhar Bhojshala: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी के मौके पर पूजा और नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और संतुलित व्यवस्था तय कर दी है. अदालत ने आदेश दिया है कि हिंदू पक्ष दोपहर 12 बजे तक पूजा कर सकेगा, इसके बाद मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की अनुमति होगी. नमाज के बाद शाम 4 बजे से हिंदू पक्ष दोबारा पूजा कर सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया.
हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति मांगी थी. याचिका में कहा गया था कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का विशेष पर्व है और इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक धार्मिक अनुष्ठान, हवन और पूजा की परंपरा रही है. इसी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को सुनवाई कर अपना आदेश सुनाया.