यूपी सरकार का बड़ा फैसला, ई-व्हीकल खरीदने वालों को दो साल और मिलेगी 100% टैक्स छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य सरकार ने ई-व्हीकल्स पर मिलने वाली 100% पंजीकरण और रोड टैक्स छूट की अवधि को अब दो साल और बढ़ा दिया है.

UP extends e-vehicle subsidy for two more years as sales suddenly drop due to new rules
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य सरकार ने ई-व्हीकल्स पर मिलने वाली 100% पंजीकरण और रोड टैक्स छूट की अवधि को अब दो साल और बढ़ा दिया है. इसका मतलब यह हुआ कि अब लोग 13 अक्टूबर 2027 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले 13 अक्टूबर 2024 तक ही था.

स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स छूट खत्म

हालांकि, हर फैसले के साथ कुछ नियम भी आते हैं. इस बार सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के लिए दी जाने वाली टैक्स छूट को समाप्त कर दिया है. सरकार का तर्क है कि चूंकि ये वाहन पेट्रोल या डीजल के सहारे भी चलते हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहन जैसी छूट नहीं दी जा सकती. इसलिए अब केवल पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले वाहनों को ही यह सुविधा मिलेगी.

ई-व्हीकल्स के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन

यह पहल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत आई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में ई-वाहनों के उत्पादन और उनके उपयोग को बढ़ावा देना है. इस नीति के तहत दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन, साथ ही ई-बसें और ई-गुड्स वाहनों को टैक्स छूट दी गई है, जो अब और भी लंबे समय तक जारी रहेगी.

फ्लीट ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत

सरकार ने फ्लीट ऑपरेटरों यानी बड़े वाहनों के बेड़े संचालकों को भी राहत दी है. अब वे अधिकतम 25 ई-बसें या ई-गुड्स वाहनों तक खरीदने पर अनुदान का लाभ उठा सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा केवल 5 वाहन थी. इसके अलावा, दो, तीन और चार पहिया वाहनों के लिए 10 यूनिट तक की खरीदारी पर अनुदान मिलेगा.

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